गुड गवर्नेंश#: प्रशासन ने कसी नकेल वाहन राजसात के साथ लगाया जुर्माना
तमाम अवैध खनन कारोबारियो पर मचा हडकंप
प्रशासनिक डेस्क
शहडोल बुलेटिन। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ललित दाहिमा ने अवैध रेत परिवहन में पकड़े गये हाईबा क्रमांक एमपी 18 एच 3878 को राजसात करते हुए विजय कुमार यादव निवासी ग्राम बटुरा तहसील बुढ़ार को मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 20(1) के तहत खनिज के उत्खनित मात्रा की रॉयल्टी का 50 गुना 62 हजार 500 रूपये की शास्ति अधिरोपित की है एवं नेषनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मुख्य पीठ के कण्डि़का 41 एवं 44 के साथ मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के उप नियम 23 (1) के तहत पर्यावरण क्षतिपूर्ती के रूप में 60 हजार रूपये का दण्ड अधिरोपित किया है। जारी आदेश में राजसात किए गए वाहन की नीलामी अपील अवधि पष्चात् सम्पन्न कराये जाने के आदेश दिए गए है।
शहडोल बुलेटिन। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ललित दाहिमा ने अवैध रेत परिवहन में पकड़े गये हाईबा क्रमांक एमपी 18 एच 3878 को राजसात करते हुए विजय कुमार यादव निवासी ग्राम बटुरा तहसील बुढ़ार को मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 20(1) के तहत खनिज के उत्खनित मात्रा की रॉयल्टी का 50 गुना 62 हजार 500 रूपये की शास्ति अधिरोपित की है एवं नेषनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मुख्य पीठ के कण्डि़का 41 एवं 44 के साथ मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के उप नियम 23 (1) के तहत पर्यावरण क्षतिपूर्ती के रूप में 60 हजार रूपये का दण्ड अधिरोपित किया है। जारी आदेश में राजसात किए गए वाहन की नीलामी अपील अवधि पष्चात् सम्पन्न कराये जाने के आदेश दिए गए है।
ज्ञातव्य है कि खनिज अधिकारी शहडोल द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण में कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदित किया गया था। प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम बटुरा तहसील बुढ़ार की सोन नदी क्षेत्र में अवैध उत्खनन के संबंध में 11 मई 2019 को सुबह 6.30 बजे राजस्व विभाग, पुलिस एवं खनिज अधिकारी एवं खनिज निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किए जाने पर उक्त वाहन में जे.सी.बी. के द्वारा रेत भरते हुए पाया गया था। जिसका प्रकरण तैयार कर आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में कलेक्टर न्यायालय द्वारा अनावेदक विजय कुमार यादव निवासी ग्राम बटुरा तहसील बुढ़ार को उक्त प्रकरण के संबंध में कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। अनावेदक द्वारा दिनॉक 11 जून 2019 को शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में प्रषमन चाहा गया। फलस्वरूप विवेचित तत्थों में अनावेदक के विरूद्ध जारी कारण बताओं नोटिस में अरोप पूर्ण रूप से प्रमाणित होना पाये जाने पर उक्त वाहन को राजसात कर उक्त शास्ति एवं अर्थदण्ड लगाया गया। जारी आदेष में राजसात किए गए वाहन की नीलामी अपील अवधि पश्चात सम्पन्न कराये जाने के आदेश दिए गए है।
गौरतलब हो कि शहडोल कलेक्टर ललित दाहिमा द्वारा अवैध खनन कारोबारियो पर सख्ती से रोक लगाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं जिससे कारोबारियो के हौसले पस्त है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक संवेदनशील कलेक्टर ने टीम बनाकर नदियों के स्वरूप बदलने और खनिज संपदा का अंधाधुंध दोहन किए गए स्थल का भौतिक सत्यापन कराकर माफियाओ पर भारी जुर्माना लगाए जाने की लगभग तैयारी की जा रही है जिससे बडे राजस्व की चोरी और साठगांठ का खुलासा हो सकता हैं साथ ही करोड़ों रुपये के खनिज राजस्व प्राप्ति की जा सकती है।
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