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रविवार, 20 जनवरी 2019

शहर में अवैध होर्डिंग्स कारोबारियों की चांदी, ठोस कार्यवाही की मांग


शहडोल नगरपालिका परिषद भवन, फाइल फोटो

  1. यह मात्र फ़ाइल फोटो 

शहर में अवैध होर्डिंग्स कारोबारियों की चांदी
ना प्रशासन का खौफ, ना ही ठोस कार्यवाही

 शहडोल बुलेटिन। अगर आपको शहर में कहीं भी अपने होर्डिंग लगवाने हों, तो नियमों से डरने की जरूरत नहीं है। आप जब चाहें, जहां चाहें, अपना होर्डिंग टांग सकते हैँ। यह हम नहीं कह रहे हैं, नगर पालिका की अनदेखी के कारण शहर में नियम विरुद्ध लगे सैकड़ों होर्डिंग इस स्थिति को बयां कर रहे हैं। नगर पालिका से सिर्फ 55+14 होर्डिंग लगाने की अनुमति है, जबकि लगे दोगुना अधिक हैं। जिससे राजस्व को नुकसान हो रहा है, लेकिन नगर पालिका के अफसर मौन हैं।
होर्डिंग्स वैध 70 बाकी अवैध....
शहर में होर्डिंग वार चल रहा है। हर चौराहे, सड़क और गलियों में भी होर्डिंग लगे हुए हैं। इससे न सिर्फ राहगीर भ्रमित होते हैं, बल्कि मानक के विपरीत लगे होर्डिंग्स से हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। जानकारी के मुताबिक नगर पालिका में होर्डिंग्स के रेट बढ़ाने के लिए एक साल से प्रक्रिया चल रही है। इस कारण बीते साल होर्डिंग्स का टैक्स वसूल करने का टेंडर भी नहीं हो पाया। इसके बावजूद शहर में सैकड़ों होर्डिंग लगे हुए हैं। इससे न सिर्फ नगर पालिका को राजस्व की हानि हो रही है वहीं दूसरी ओर अवैध होर्डिंग से शहर की शोभा भी धूमिल हो रही है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि नई विज्ञापन नीति को अनुमति मिल चुकी है। इस नियम के तहत बाद में जो होर्डिंग लगे हुए हैं उनसे नए रेट के हिसाब से वसूली की जाएगी। शहर में नगर निगम द्वारा लगभग ।70 होर्डिगों की ही अनुमति ही दी गई थी। सत्ताधारी दलों के नेताओं समेत रसूखदारों के होर्डिंग होने के कारण अधिकारी इन्हें हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, जबकि अधिकतर होर्डिंग्स नियमों को ताक पर रखते हुए डिवाइडर पर, बिजली के खंभों पर और बल्लियों के सहारे टंगे हुए है। बुढ़ार चौराहा एवं कोतवाली रोड पर लगे एक होर्डिंग का फ्रेम सड़क की ओर होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। रात के अंधेरे में इन जानलेवा होर्डिंग्स में फंसकर आए दिन राहगीर घायल होते रहते हैं।
क्या कुछ कहते हैं नियम...      
नियमों के अनुसार ऐसे होर्डिंग अवैध होते हैं, जिनसे आवागमन बाधित हो, फुटपाथ पर होर्डिंग लगाना अवैध है। फुटपाथ के पीछे खाली पड़े भाग में होर्डिंग लगा सकते हैं। इसके अलावा डिवाइडर पर बिजली के खंभों पर लगने वाले छोटे होर्डिंग भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन एक खंभे पर सड़क से तीन मीटर की दूरी पर दो होर्डिंग लगा सकते हैं। इसके लिए नगर पालिका से अनुमति अनिवार्य है। बिजली के खंभे और पेड़ों के सहारे लगने वाले होर्डिंग अवैध होते हैं। चौराहे से पचास मीटर दूरी पर होर्डिंग लगा सकते हैैं।

प्रशासनिक प्रतिक्रिया.....
@ शहर में होर्डिंग पुरानी नीति के तहत होर्डिंग्स लगाए गए हैं आगामी मार्च माह में नए सिरे पूरी पारदर्शिता के साथ टेंडर प्रक्रिया की जाएगी और शुल्क जमा कराए जाने है। शहर वर्तमान समय में 55+14 होर्डिंग की अनुमति है बाकी सब अवैध है ‌।
अमित तिवारी
सीएमओ, नगरपालिका परिषद
शहडोल
...........
@ कलेक्टर शहडोल को निर्देशित किया जाएगा अवैध होर्डिंग्स पर कार्यवाही करें।
जे.के.जैन
कमिश्नर, शहडोल

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