कार्यवाही : जिला थोक सहकारी उपभोक्ता भण्डार वार्ड क्रमांक 10, 11 तत्काल प्रभाव से निलंबित
शहडोल भास्कर, जिला आपूर्ति नियंत्रण शहडोल एम.एन.एच. खान द्वारा म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका 2(ञ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शहडोल नगर में संचालित जिला थोक सहकारी उपभोक्ता भण्डार वार्ड क्रमांक 10, 11 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जारी आदेष में बताया गया है कि 10 अप्रैल 2019 को जिला थोक सहकारी उपभोक्ता भण्डार वार्ड क्रमांक 10, 11 शहडोल की जांच कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी कराई गई। प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं को खाद्यान्न निर्धारित मान से वितरण न कर चावल अधिक वितरण किया गया है। उपभोक्ताओं को नमक वितरण नहीं किये जाने से 1.06 क्वि. नमक दर्ज स्टाक से अधिक पाया गया। उपस्थित उपभोक्ताओं द्वारा बताया गया कि दुकान 11ः30 बजे से 12ः00 बजे तक खोली जाती है एवं शासकीय निर्देशो का पालन नहीं किया जाता है। 18 सितम्बर 2018 को प्रातः 10ः45 बजे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा जांच करने पर दुकान बंद पाई गई।
जिस पर जिला आपूर्ति नियंत्रक द्वारा जिला थोक सहकारी उपभोक्ता भण्डार वार्ड क्रमांक 10, 11 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है उपभोक्ताओं की सुविधा की दृष्टि से दुकान में संलग्न वार्डों के उपभोक्ताओं को राषन प्राप्त होता रहे इस हेतु नजदीकी संस्था भारतीय महिला सहकारी समिति वार्ड क्रमांक 3 एवं 4 शहडोल द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान में अस्थाई रूप से अग्रिम आदेश तक संलग्न किया गया है। भारतीय महिला सहकारी समिति वार्ड क्रमांक 3 एवं 4 शहडोल संबंधित वार्ड में दुकान संचालित करेगी ।

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