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बुधवार, 18 दिसंबर 2019


Attention: MP के इस DISTRICT में लगी धारा 144

अब नही हो सकेगें धरना प्रदर्शन, नागरिक संशोधन बिल को देखते हुये कलेक्टर नें उठाया कदम


शहड़ोल बुलेटिन। जिले के संवेदनशील कलेक्टर ललित दाहिमा नें शहड़ोल जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। हाल ही में नागरिक संशोधन बिल और अन्य मांगों को लेकर देश के भिन्न - भिन्न ईलाकों में राजनैतिक पार्टियों और अन्य संगठनों द्वारा धरना, प्रदर्शन व आंदोलन किया जा रहा है। जिससे देश के कई हिस्सों में शांति भंग हुई है। इसके साथ ही कई लोगों हो रहे आंदोलनों और धरना प्रदर्शन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया जा रहा है। जिले में अमन , शांति व्यवस्था कायम रखनें के लिये धारा 144 लागू कर दिया गया है।

इस दौरान जिले की सीमाअंर्तगत बिना अनुमति के किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली , मौन जुलूश, आमसभा  पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर अस्त्र, शस्त्र पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

इसके साथ ही निजी व सार्वजनिक स्थलों पर कट आउट, बैनर , पोस्टर, होर्डिग्स, झंडे लगाना व धर्म व जाति के नाम पर भड़काऊ भाषण या टिप्पणी करनें व लाठी, डंडा,  सोडा बाटल, ईंट के टुकड़े, पत्थर, एसिड संग्रहण करना व लेकर जानें पर भी ठोस कार्यवाही होगी। उक्त धारा 31/01/2020 की रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगी।




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