सावधान: धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
@शहडोल जिला 26 मार्च रात्रि 12:00 बजे तक लॉक डाउन
प्रशासनिक डेस्क
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शहडोल बुलेटिन। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शहडोल श्री सत्येंद्र सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण हेतु 21 मार्च 2020 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1993 की धारा 144 में प्रदर्शित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं जो पूरे शहडोल में प्रभावी है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शहडोल डॉक्टर सत्येंद्र सिंह द्वारा जिले में तत्काल प्रभाव से परिपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है तथा पूर्ण लॉक डाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने जारी निर्देश में कहा है कि जिले के सभी सीमाएं सील की जाती है किसी भी माध्यम सड़क मार्ग रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रबंधित किया गया है। जारी निर्देश में जिले के समस्त शासकीय एवं अर्ध शासकीय कार्यालय बंद किया गया है तथा जिले के समस्त स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन क्लास, सिनेमा हॉल, मैरिज गार्डन, सार्वजनिक पुस्तकालय आंगनबाड़ियां, समस्त बैंक शाखाएं, समस्त धार्मिक संस्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, आश्रम, आदि तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि अति आवश्यक सेवाएं जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, पेट्रोल तथा डीजल पंप, खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति, दूरसंचार, नगर पालिका, नगर पंचायत आदि इससे मुक्त रहेंगे अन्य सभी कार्यालय तत्काल प्रभाव से बंद किए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति 01 जनवरी 2020 के पश्चात शहडोल जिले की सीमा में आए हैं तथा जिन्हें सर्दी, खांसी तथा बुखार जैसे लक्षण का आभास हो रहा है उनकी वैधानिक जिम्मेदारी है कि वे अपने निकटतम शासकीय अस्पताल अथवा थाना तथा तहसील को सूचित करें यदि अन्य स्त्रोतों से सूचना प्राप्त होती है तो और जांच करने पर संबंधित व्यक्ति जानबूझकर जिले की सीमा के बाहर आने के बारे में जानकारी छिपाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करा कर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने कहा है कि जिन व्यक्तियों के मेडिकल जांच उपरांत क्वेरेंटाइन (घर में 14 दिवस तक रहना) हेतु निर्देशित किया जाता है उन्हें किसी भी परिस्थिति में 14 दिवस तक घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में शिथिल रहेंगे-
इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से पूर्ण लॉक डाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे परंतु उक्त कर्मचारियों को अपने साथ शासकीय पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा तथा घर घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6:00 बजे से 9:00 बजे तक पूर्ण लॉक डाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे एवं अति आवश्यक वस्तुएं खाद्य सामग्री राशन, फल, पीडीएस दुकान, सब्जी आदि की दुकान में दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खुली रहेंगी। इन आवश्यक सामग्रियों की खरीदी के लिए आम जनता को प्रतिदिन 2 घंटे की छूट प्रदाय होगी। यह छूट होम क्वेरेंटाइन में रखे गए व्यक्तियों पर लागू होगा। यह आदेश 23मार्च 2020 रात्रि 9:00 से 26 मार्च 2020 रात्रि 12:00 बजे तक प्रभाव रहेगा।








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