23 तक शहडोल जिले की सीमाएं सील
आदेश@ मे सख्त हिदायत रहे घर पर
प्रशासनिक डेस्क
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शहडोल बुलेटिन। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सत्येंद्र सिंह के निर्देश आज 22 मार्च को धारा 144 के तहत आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से 23 मार्च की रात्रि 12:00 बजे तक शहडोल जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में लाक डाउन घोषित कर दिया है।
@सम्पूर्ण जिले की राजस्व सीमाओं आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी जिले में तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन घोषित#
जानिए आखिर क्या है आदेश
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से संवेदनशील कलेक्टर सत्येंद्र सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत जिले में तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन घोषित कर दिया है। लॉकडाउन की स्थिति में कंडिका 5 में उल्लेखित प्रतिष्ठानों में अतिआवश्यक होने पर कोई व्यक्ति अल्पसमय के लिये जा सकेगा। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
जिले की सीमाएं सील
जिले की सभी सीमाएं सील की जायेंगी। किसी भी माध्यम सड़क, रेल से जिले की सीमा में बाहरी वाहनों तथा अन्य राज्य व जिले से प्रवेश-आगमन प्रतिबंधित कर दिया है। जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा के बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
सुचारू अत्यावश्यक सेवा
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सत्येंद्र सिंह के अनुमोदन उपरान्त आदेश के तहत जिले के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय बन्द रहेंगे। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेंगे। मेडिकल दुकान, खाद्य सामग्री अर्थात ग्लोसरी आयटम, फल, सब्जी और हॉस्पिटल तथा सभी बैंकों के एटीएम से कैश प्रतिपूर्ति की सेवा के अलावा शेष समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे।
इन परिस्थितियों में थोडा राहत
उपरोक्त प्रतिबंध इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारियों के केवल ड्यूटी के प्रयोजन से अपने कार्यस्थल जाने एवं कार्य करने की अवधि में लागू नहीं होंगे। सभी अधिकारी-कर्मचारियों को अपने साथ वैध परिचय-पत्र रखना अनिवार्य होगा। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रात: 6.30 बजे से 9.30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144(1) के अन्तर्गत एकपक्षीय पारित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इस सम्बन्ध में अपनी आपत्ति या आवेदन अधिनियम की धारा-144(5) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सकता है यह आदेश आज रविवार 22 मार्च से 23 मार्च की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
शहडोल बुलेटिन की टीम की अपील करती है आप सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहकर जिला प्रशासन की सार्थक पहल पर सहयोग करे। साथ मिलकर कोरोना वायरस को जड़ से उखाड़ फेंकने की मुहिम में हिस्सा बने। उपरोक्त आदेश के परिपालन मे घर मे रहकर कोरोना वायरस की संक्रमित चैन को नष्ट करने मे अहम भूमिका निभाने मे सहयोगी बने।
शहडोल बुलेटिन की टीम की अपील करती है आप सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहकर जिला प्रशासन की सार्थक पहल पर सहयोग करे। साथ मिलकर कोरोना वायरस को जड़ से उखाड़ फेंकने की मुहिम में हिस्सा बने। उपरोक्त आदेश के परिपालन मे घर मे रहकर कोरोना वायरस की संक्रमित चैन को नष्ट करने मे अहम भूमिका निभाने मे सहयोगी बने।
साथ ही आसपास बीमारियों की श्रेणी में कोरोना वायरस संबंधी जानकारी मरीज या बीते 02 माह के अंतराल में विदेश से आए अतिथियों की जानकारी मिले तो स्थानीय कंट्रोल रूम, जिला प्रशासन अथवा शहडोल बुलेटिन टीम से संपर्क करें।



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